उत्तर प्रदेश में घर का नक्शा पास कराना हुआ आसान, फास्टपास' सिस्टम शुरू
उत्तर प्रदेश सरकार ने नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिए 'फास्टपास' सिस्टम शुरू किया है। अब आधार कार्ड और e-KYC अनिवार्य होंगे, जिससे जालसाजी पर लगेगी रोक।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मकान या इमारत का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक तेज़, पारदर्शी और सुरक्षित हो जाएगी। राज्य सरकार ने नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया को सुधारने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है और ‘फास्टपास’ नामक नई प्रणाली शुरू करने का फैसला लिया है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषदों को इस नई व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
जालसाजी पर लगेगी लगाम
सरकार के इस कदम का उद्देश्य नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोकना है। कई मामलों में यह पाया गया कि लोग दूसरे के नाम पर नक्शा पास कराने की कोशिश करते हैं। अब आधार कार्ड और ई-केवाईसी अनिवार्य होने से केवल असली भूखंड मालिक ही आवेदन कर सकेगा।
‘फास्टपास’ से मिलेगी राहत
वर्तमान में उपयोग हो रही ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (OBPS) प्रणाली में तकनीकी खामियों के चलते प्रक्रिया अक्सर जटिल और समय लेने वाली हो जाती थी। नक्शा सबमिट करने के बाद आपत्तियाँ आने की समस्या आम थी, जिससे अप्रत्याशित देरी होती थी।
अब नई ‘फास्टपास’ प्रणाली इन समस्याओं को दूर करेगी। यह प्रणाली अधिक तेज़, यूज़र-फ्रेंडली और पारदर्शी होगी। आवेदन करते समय आवेदक को ई-केवाईसी करनी होगी और आधार कार्ड अपलोड कर स्वीकृति देनी होगी।
क्या बदलेगा:
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नक्शा केवल वास्तविक मालिक के नाम पर ही पास होगा
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जालसाजी की संभावना आधार सत्यापन के चलते लगभग खत्म
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प्रक्रिया होगी तेज और पारदर्शी
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सभी विकास प्राधिकरणों को नया सिस्टम जल्द लागू करने के निर्देश
इस कदम से न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
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