UP: अपर निदेशक अभियोजन पर 86 लाख की अवैध संपत्ति का मामला दर्ज
उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग ने अपर निदेशक अभियोजन वीरेंद्र विक्रम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। जांच में 86 लाख रुपये की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ।

उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है, जहां अपर निदेशक अभियोजन वीरेंद्र विक्रम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में विजिलेंस विभाग ने एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया कि उनके पास 86 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति उनकी ज्ञात आय से बाहर है।
विजिलेंस जांच में खुलासा
इस मामले में विजिलेंस विभाग ने लंबे समय तक वीरेंद्र विक्रम की घोषित आय, खर्च और संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपनी आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित की, और जब उनसे इस विषय पर सफाई मांगी गई, तो वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई
विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर वीरेंद्र विक्रम पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर जेल की सजा, संपत्ति की जब्ती और सरकारी सेवा से बर्खास्तगी तक का प्रावधान है।
राज्य सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा
उत्तर प्रदेश सरकार बीते कुछ समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है। सरकारी अफसरों की संपत्ति पर निगरानी के लिए विजिलेंस को विशेष अधिकार दिए गए हैं। वीरेंद्र विक्रम के खिलाफ की गई कार्रवाई इसी व्यापक अभियान का हिस्सा है। एफआईआर के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ गई है, और विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर और सख्त कार्रवाई हो सकती है।
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