SC ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैडर समीक्षा छह महीने में पूरी करने का दिया आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने ITBP, BSF, CRPF, CISF, SSB सहित सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कैडर समीक्षा छह महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने सेवा और भर्ती नियमों की समीक्षा भी जल्द करने को कहा।

सर्वोच्च न्यायालय ने आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी सहित सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कैडर समीक्षा छह महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। यह समीक्षा मूलतः वर्ष 2021 में होनी थी, लेकिन उसमें विलंब हो गया था।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को आदेश दिया है कि गृह मंत्रालय से रिपोर्ट प्राप्ति के तीन महीने के भीतर कैडर समीक्षा, मौजूदा सेवा नियमों और भर्ती नियमों की समीक्षा कर उचित निर्णय लिया जाए।
यह निर्देश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया है, जिनमें पद पर कार्य न करने के बावजूद वेतन वृद्धि, कैडर समीक्षा की आवश्यकता, तथा भारतीय पुलिस सेवा की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के लिए भर्ती नियमों के पुनर्गठन की मांग की गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने बलों की तैनाती, देश की सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अहम भूमिका पर भी जोर दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि इन बलों की तैनाती से जुड़े कई मुद्दे हैं, जिनमें राज्य सरकारों और राज्य पुलिस बल के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना शामिल है।
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