'जमीन के बदले नौकरी' घोटाला: हाई कोर्ट से लालू यादव को झटका, याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। अब उन्हें ट्रायल कोर्ट में ही बहस करनी होगी।

राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ‘जमीन के बदले नौकरी’ घोटाले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।
क्या कहा हाई कोर्ट ने?
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला पहले से ही विशेष सीबीआई न्यायालय में आरोप तय करने को लेकर बहस के लिए सूचीबद्ध है। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव को निचली अदालत में अपने पक्ष में दलीलें रखने का पूरा अवसर मिलेगा, इसलिए उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
लालू यादव की ओर से क्या कहा गया?
लालू यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सीबीआई ने बिना वैधानिक मंजूरी के जांच शुरू की थी। उन्होंने कहा कि जब जांच की शुरुआत ही अवैध थी, तो फिर ट्रायल कोर्ट में जाकर आरोपों पर बहस करना निरर्थक है। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
लालू यादव इससे पहले भी इसी मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।
अगली प्रक्रिया क्या होगी?
अब लालू यादव को निचली अदालत में ही अपने बचाव में दलीलें रखनी होंगी। यदि आरोप तय होते हैं, तो मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
What's Your Reaction?






