यूपी में महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा, 1 करोड़ तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट
योगी सरकार ने महिलाओं के नाम 1 करोड़ तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट देने का आदेश जारी किया है। इससे महिला स्वामित्व और आर्थिक सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा।
लखनऊ। रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य की महिलाएं यदि अपने नाम 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदती हैं, तो उन्हें स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सरकार ने इस आशय का शासनादेश भी जारी कर दिया है।
यह छूट पहले केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर उपलब्ध थी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10,000 थी। लेकिन अब इस दायरे को बढ़ाकर ₹1 करोड़ तक कर दिया गया है, जिससे महिला खरीदार को अधिकतम ₹1 लाख तक की सीधी बचत हो सकेगी।
क्या है नया नियम?
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महिला के नाम 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति (जमीन/मकान) खरीदने पर
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स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट
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अधिकतम ₹1 लाख तक की राहत
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पहले यह छूट केवल ₹10 लाख तक की संपत्ति पर ही मिलती थी
महिलाओं को क्यों मिलेगा सीधा लाभ?
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति स्वामित्व के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आर्थिक भागीदारी को मजबूत बनाना है। इससे विशेष रूप से मध्यमवर्गीय महिलाओं को फायदा होगा जो अब तक स्टांप ड्यूटी की अधिक राशि के कारण निर्णय लेने में हिचकती थीं।
प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा—
“इस फैसले से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, वे आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त होंगी और इसका सीधा असर उनके जीवन स्तर पर पड़ेगा।”
मिशन शक्ति को मिलेगा बल
यह फैसला सरकार के ‘मिशन शक्ति’ अभियान के उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाता है, जिसमें महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई है। इस छूट से महिलाएं आवासीय संपत्तियों में निवेश करने को प्रेरित होंगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी।
मुख्य लाभ एक नजर में:
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1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर 1% स्टांप ड्यूटी की छूट
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अधिकतम ₹1 लाख तक की सीधी बचत
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महिलाओं के नाम संपत्ति खरीद को मिलेगा बढ़ावा
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मध्यम वर्गीय महिलाओं को मिलेगा सीधा लाभ
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महिला सशक्तिकरण को मिलेगा प्रोत्साहन
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