स्टांप चोरी मामला: अब्दुल्ला आज़म पर ₹4.64 करोड़ का जुर्माना
रामपुर में स्टांप शुल्क चोरी मामले में समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आज़म खान पर ₹4.64 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी है।
रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म खान को बड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। स्टांप शुल्क चोरी के एक मामले में रामपुर जिला प्रशासन ने अब्दुल्ला आज़म पर ₹4.64 करोड़ का जुर्माना लगाया है और इसके लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
अब्दुल्ला आज़म पर आरोप है कि उन्होंने घाटमपुर क्षेत्र में तीन भूखंड खरीदते समय सर्किल रेट से कम स्टांप शुल्क जमा किया, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ।
इस मामले की जांच एसडीएम सदर द्वारा की गई और इसके बाद जिलाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया गया।
3 अप्रैल 2025 को अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए ₹4.64 करोड़ का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
लेकिन चूंकि यह राशि अब तक जमा नहीं हुई है, अब प्रशासन ने वसूली की प्रक्रिया तेज करते हुए आरसी जारी कर दी है।
प्रशासन की कार्रवाई
रामपुर के एडीएम (वित्त) द्वारा आरसी जारी करते हुए संबंधित तहसील प्रशासन को वसूली का निर्देश दिया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने कहा:
“यह वसूली राजस्व विभाग के नियमों के तहत की जा रही है। कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी देनदारी नहीं चुकाता है, तो प्रशासन आरसी के माध्यम से कार्रवाई करता है।”
क्या अब कानूनी लड़ाई शुरू होगी?
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अब्दुल्ला आज़म इस भारी-भरकम जुर्माने का भुगतान करते हैं या अदालत में चुनौती देते हैं।
राजनीतिक हलकों में यह कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर प्रशासनिक दबाव के रूप में भी देखी जा रही है।
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